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UP Viklang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश के विकलांगों को हर महीने मिलेगा ₹3000

UP Viklang Pension Yojana – हम सब जानते हैं बीते कुछ सालों में देश में विकलांगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। सरकार ने विकलांगों की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें जीवन जीने का एक मार्गदर्शन देने के लिए आर्थिक सहायता शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अप विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत यूपी के विकलांग हर महीने ₹1000 से ₹3000 प्राप्त कर सकते है।

सरकार की तरफ से यह पैसा विकलांग लोगों को दिया जा रहा है ताकि वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। सही तरीके से जीवन यापन करने के लिए विकलांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए विकलांगों को नौकरी में भी छूट दी जाती है लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। विकलांगों को किस प्रकार मिलेगा और किस तरह के लोगों को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी नीचे बताई गई है।

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UP Viklang Pension Yojana

UP Viklang Pension Yojana

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है इसके लिए उत्तर प्रदेश का कोई भी विकलांग ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना में इस विकलांग को पैसा दिया जाएगा जिसका अंग 40% से अधिक विकलांग है। इसके अलावा आर्थिक सहायता केवल उसी विकलांग को दिया जाएगा जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है।इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के विकलांग अगर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें विशेष छूट भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के विकलांग किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं और कैसे घर बैठे सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है। हम आपको सरल शब्दों में क्या समझाने जा रहे हैं कि विकलांग किस प्रकार घर बैठे अच्छी कमाई कर सकते है।

यूपी विकलांग पेंशन की पात्रता

उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है और इसके लिए कौन-कौन सी पात्रता को पूरा करना होगा इसकी पूरी जानकारी नीचे सूचीबद्ध की गई है – 

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • यह पैसा केवल विकलांग लोगों को दिया जाएगा और उनके उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • पेंशन की सुविधा इस विकलांग को दी जाएगी जिसका अंक 40% से अधिक खराब हो चुका है।
  • इसके लिए विकलांग व्यक्ति को अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना होगा।
  • उस विकलांग व्यक्ति को अपना नाम बीपीएल कार्ड में दर्ज करना होगा।
  • इस योजना के लिए हर धर्म और समुदाय के विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति की सालाना आय ₹50000 से कम होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और विकलांग पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में भी मालूम होना चाहिए जिसे नीचे सूचीबद्ध किया गया है – 

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र

यूपी विकलांग योजना के लिए आवेदन कैसे करें

अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और विकलांग योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा – 

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का एक विकल्प देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
  • अब एक नया पेज खुलेगा जहां आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना है।

UP Viglank Yojana

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपके समक्ष एक आवेदन फार्म आएगा उसे ध्यान पूर्वक भरना है और कुछ आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को अपलोड करना है।
  • इसके बाद कुछ दिनों तक इंतजार करना है आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • कुछ दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और इसकी जानकारी आपको मोबाइल और ईमेल के जरिए साझा कर दी जाएगी।

निष्कर्ष

हमने आपको UP Viklang Pension Yojana के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है जिसे पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकलांग योजना क्या होता है और किस प्रकार आप इस योजना के तहत घर बैठे पैसा प्राप्त कर सकते हैं।

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